कोरोना पॉजिटिव भी लड़ सकेगा चुनाव, प्रस्तुत करना होगा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

बीकानेर. पंचायत राज आम चुनाव में अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव है और वह सरपंच का चुनाव लडऩा चाहता है तो उसे अपने स्वास्थ्य का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्र नाम निर्देशन प्रस्तुत करते वक्त रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए एच गौरी के अनुसार सरपंच चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले नाम निर्देशन पत्र में संतान संबंधी घोषणा करनी होगी। साथ ही उसे अपराध संबंधी शपथ पत्र तथा पंचायत राज का नवीनतम नो ड्यूज संबंधी घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

 

 

यह रहेगी प्रक्रिया
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अशोक जैन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सरपंच या वार्ड पंच के प्रत्याशी बनने के इच्छुक कोरोना पॉजिटिव को एक दिन पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रार्थना पत्र देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजेंगे। सीएमएचओ यह मानेगा कि पॉजिटिव व्यक्ति स्वयं या अन्य की जान जोखिम में डाले बिना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है तो वह तमाम सुरक्षा उपाय करते हुए नाम निर्देशित पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था कराएंगे।

रिटर्निंग अधिकारी पीपीई किट पहनकर अलग कमरे में संक्रमित से नाम निर्देशित पत्र प्राप्त करेगा। सैनेटाइज कराने, रिटिर्निंग अधिकारी तक लाने और वापस संक्रमित को उसके गंतव्य तक पहुंचाने आदि पर हुए खर्च को प्रत्याशी वहन करेगा। संक्रमित को होम आइसोलेशन या प्राइवेट अस्पताल के आइसोलेशन से नहीं हटाया जाएगा।



source https://www.patrika.com/bikaner-news/corona-positive-will-also-be-able-to-contest-elections-6412665/

Comments

Popular posts from this blog

नाल पुलिस ने नशीली टेबलेट व डोडा-पोस्त तस्करों के डाली नकेल

कोरोना से तीन की मौत, १६९ नए संक्रमित

बीकानेर- मेघगर्जन के साथ धूल भरी आंधी की संभावना